विधि और न्याय मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा कि लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु घटाकर 18 साल करने का मामला समीक्षाधीन ने लोकसभा में रशीद मसूद के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाए। अभी विवाह कि लिए लड़कियों की आयु 18 और लड़कों की 21 साल निर्धारित है। उन्होंने कहा कि आयोग ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और अन्य सहबद्ध विधियों का संशोधन करने के प्रस्ताव पर अपनी 205वीं रिपोर्ट दी है जिसमें अन्य के साथ दोनों के विवाह की आयु 18 साल करने की बात कही गई है।(21-02-09)
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