सीबीआई ने पूर्व मंत्री सुखराम को दोषी पाया


दिल्ली में केंद्रीय जाँच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी पाया है.
इस मामले में सज़ा 24 फ़रवरी को सुनाई जानी है.
हिमाचल प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले 82-वर्षीय सुखराम वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे थे.
उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार संबंधी कई आरोप लगे लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें संचार क्रांति के लिए जाना जाता है.
केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश में मंडी शहर और दिल्ली में उनके घरों पर छापे मारे थे.
सीबीआई ने तब उनकी संपत्ति का करोड़ों रुपए में आकलन कर, उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था.
वर्ष 1997 में भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत उनके ख़िलाफ़ अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी. (२०-०२-०९)

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